बलिया का चर्चित डबल मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास

बलिया का चर्चित दोहरे हत्याकांड : आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार अर्थदंड भी
Ballia News : कोल माइंस के चीफ इंजीनियर चन्देश्वरी सिंह तथा मनोज मिश्र हत्याकांड के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए मुख्य आरोपी हल्दी थाना क्षेत्र के पोखरा निवासी विनय सिंह उर्फ विनय प्रताप सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने विनय सिंह को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
हल्दी थाना के डांगरवाद निवासी राधेश्याम मिश्रा ने पांच दिसंबर 2006 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हल्दी थाना क्षेत्र के बाबू बेल गांव निवासी डॉ सीताराम सिंह के अहाते में तिलकोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान नाच गाने का कार्यक्रम भी चल रहा था, जिसमें उनका बेटा मनोज मिश्रा भी गया हुआ था। इसी बीच किसी व्यक्ति ने रंजिश वश अंधाधुंध फायर कर दिया। इसमें डॉ अशोक सिंह के रिश्तेदार व कोल माइंस धनवाद के चीफ इंजीनियर चन्देश्वरी सिंह एवं मेरे पुत्र मनोज मिश्रा की मौत हो गई। मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए मुख्य आरोपी पोखरा निवासी विनय सिंह उर्फ विनय प्रताप सिंह के खिलाफ फैसला सुनाया है।
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